लोकतन्त्र में चुनाव प्रक्रिया का निष्पक्ष रूप से पूर्ण होना अत्यंत जरूरी होता है। भारत में भी लोकतंत्रात्मक सरकार बनती है। यहाँ पर चुनाव को एक पर्व के जैसे देखा जाता है और इसके लिए यह आवश्यक है कि चुनाव प्रक्रिया बेहतर और निष्पक्ष रूप से पूर्ण हो। इसके लिए भारत में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 के प्रावधानों के अनुसार भारत निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है। इस लेख में भारत निर्वाचन आयोग के विषय में संक्षिप्त जानकारी दी गई है।
भारत निर्वाचन आयोग क्या है
यह आयोग एक स्वायत संवैधानिक निकाय है। इसका मुख्य कार्य देश में चुनाव प्रक्रियाओं का निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से संचालन करना है। देश में केंद्र, राज्यों, लोक सभा, राज्य सभा, राज्यों की विधान सभाओं, राष्ट्रपति और उप राष्ट्रपति के चुनावों को संचालित करने का उत्तरदायित्व इस आयोग का ही है। इसको चुनाव आयोग के नाम से भी जाना जाता है और इंग्लिश में इसको इलैक्शन कमिशन ऑफ इंडिया (ECI) कहते हैं।
भारत निर्वाचन आयोग का गठन
इस आयोग का गठन भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 के प्रावधानों अंतर्गत किया गया है। इस आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को किया गया था। यह एक स्वायत निकाय (अपने निर्णय लेने में संप्रभु या स्वतंत्र) होने के साथ साथ अर्ध न्यायिक संस्थान भी है।
संरचना
25 जनवरी 1950 को जब इस आयोग का गठन हुआ उस समय यह आयोग एक सदस्यीय आयोग था, जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता था। उसके बाद 16 अक्तूबर, 1989 को राष्ट्रपति की एक अधिसूचना के द्वारा इस आयोग को तीन सदस्यीय बना दिया गया था। लेकिन उसके बाद कुछ समय तक यह आयोग वापिस एक सदस्यीय हो गया था। उसके बाद 1 अक्टूबर 1993 को दोबारा इस आयोग को तीन सदस्यीय बना दिया गया, तब से लेकर अब तक यह एक तीन सदस्यीय आयोग है। इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं।
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इसका सचिवाल्य नई दिल्ली में स्थित है। इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त एक आईएएस रैंक का अधिकारी होता है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है इसके अलावा अन्य 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। इनको सर्वोच्च न्यायालय के न्यायधीशों के समान ही दर्जा, वेतन और भत्ते आदि मिलते हैं और इनको हटाने की प्रक्रिया भी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायधीशों के समान ही है।
मुख्य चुनाव आयुक्त इस आयोग का अध्यक्ष होता है। इसको इंग्लिश में चीफ़ इलैक्शन कमिश्नर (CEC) भी कहते हैं। चुनाव आयुक्तों के चुनाव कार्यों में सहयोग करने के लिए इस आयोग में 2 या 3 उप चुनाव आयुक्त और महानिदेशक भी होते हैं। इसके अलावा इन उप चुनाव आयुक्तों और महानिदेशक की कार्यों में सहायता करने के लिए निदेशक, उप निदेशक, मुख्य सचिव, सचिव और उप सचिव होते हैं।
राज्यों में चुनाव कार्यों के लिए राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है। जिसको भारत निर्वाचन आयोग उस राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित किए गए वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों में से की जाती है। यह मुख्यतः पूर्णकालिक अधिकारी होते हैं। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी की सहायता के लिए उनके पास सहायक स्टाफ होता है। इसके अलावा जिला स्तर पर चुनाव कार्यों को संभालने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी होता है और इसके अलावा चुनाव रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और रिटर्निंग अधिकारी होते हैं। इनके कार्यों में सहयोग के लिए कनिष्ठ पदाधिकारी होते हैं।
कार्य एवं शक्तियाँ
चुनाव से संबन्धित हर कार्य के लिए यह आयोग उत्तरदायी होता है। इस आयोग का मुख्य कार्य देश में चुनाव प्रक्रियाओं का संचालान करना है। देश में संसद, लोक सभा, राज्य सभा, राज्यों की विधान सभाओं, राष्ट्रपति और उप राष्ट्रपति के चुनावों का स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से आयोजन, नियंत्रण, प्रबंध, संचालन करने का कार्य यह आयोग करता है।
यह आयोग चुनाव से संबन्धित कार्यों के लिए अकेला स्वायत और संप्रभु निकाय है। चुनाव से संबन्धित कार्यों के अधिकार, पर्यवेक्षण, नियंत्रण, निर्देशन, आयोजन और उत्तरदायित्व आदि का सारा कार्य इस आयोग द्वारा ही किया जाता है। इसलिए चुनाव कार्यों में अगर संसद विधि मौन है तो इस आयोग के पास असीमित शक्तियाँ हैं। भारत निर्वाचन आयोग कार्य और शक्तियाँ निम्नलिखित हैं:-
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- देश में राजनैतिक दलों का पंजीकरण करना।
- राजनैतिक दलों और चुनावों में खड़े उम्मीदवारों के लिए आदर्श आचार संहिता जारी करना ताकि किसी के द्वारा शक्तियों का गलत उपयोग ना किया जाए।
- चुनावों में गलत तरीके इस्तेमाल करने वाले व्यक्तियों या उम्मीदवारों को चुनाव/ निर्वाचन के लिए अयोग्य घोषित करना।
- वोटर लिस्ट को तैयार करने का कार्य।
- किसी सांसद, विधायक या उम्मीदवार की चुनाव के लिए अयोग्यता के लिए राष्ट्रपति या राज्यपाल को सलाह देना।
- राजनैतिक दलों को राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर के दलों में वर्गिकरण करना।
- राजनैतिक दलों को राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर के दलों के रूप में मान्यता देना।
- चुनाव में खड़े हुए उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह देने का कार्य।
- राजनैतिक दलों के चुनाव चिन्ह देने का कार्य।
- समय समय पर चुनाव कार्यक्रम आयोजित करना।
- मतदाताओं के पहचान पत्र जारी करने का कार्य।
- मतदान व मतगणना के लिए स्थान तय करना, उस स्थान पर आवश्यक व्यवस्था करना और उससे संबन्धित अन्य सभी कार्य करना।
- राजनैतिक दलों या चुनाव से संबन्धित विवादों का निपटारा करना।
- राजनैतिक दलों और चुनाव में खड़े उम्मीदवारों के लिए चुनाव पर खर्च करने की सीमा निर्धारित करना और चुनाव अभियान पर निगरानी रखना।
- यह आयोग किसी अनियमितता और अधिकारों के दुरुपयोग करने के आधार पर किसी निर्वाचन क्षेत्र के मतदान को रद्द भी कर सकता है।
- यह आयोग राष्ट्रपति को किसी राज्य में चुनाव कराये जा सकते हैं या नहीं इस संबंध में सलाह भी देता है।
कार्यकाल
इस आयोग में 1 मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। इन तीनों को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष आयु जो भी पहले आए तक होता है। इनको संसद में महाभियोग के जरिये जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायधीशों को हटाने की प्रक्रिया है वैसे ही सामान प्रक्रिया द्वारा कार्यकाल पूर्ण होने से पहले ही इनको भी हटाया जा सकता है।
भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्तों की सूची
क्रम संख्या | मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम | कार्यकाल | क्रम संख्या | मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम | कार्यकाल | क्रम संख्या | मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम | कार्यकाल |
1 | सुकुमार सेन | 21.03.1950-19.12.1958 | 10 | टी. एन. शेषन | 12.12.1990-11.12.1996 | 19 | हरीशंकर ब्रह्मा | 16.01.2015-18.04.2015 |
2 | कल्याण सुंदरम | 20.12.1958-30.09.1967 | 11 | एम. एस. गिल | 12.12.1996-13.06.2001 | 20 | नसीम जैदी | 19.04.2015-05.07.2017 |
3 | एस. पी. सेन वर्मा | 01.10.1967-30.09.1972 | 12 | जेम्स माइकल लिंगदोह | 14.06.2001-07.02-2004 | 21 | अचल कुमार ज्योति | 06.07.2017-22.01.2018 |
4 | नागेंद्र सिंह | 01.10.1972-06.02.1973 | 13 | टी. एस. कृष्णामूर्ति | 08.02.2004-15.05.2005 | 22 | ओम प्रकाश रावत | 23.01.2018-01.12.2018 |
5 | टी. स्वामीनाथन | 07.02.1973-17.06.1977 | 14 | बी. बी. टंडन | 16.05.2005-29.06.2006 | 23 | सुनील अरोड़ा | 02.12.2018-12.04.2021 |
6 | एस. एल. शकधर | 18.06.1977-17.06.1982 | 15 | एन. गोपालस्वामी | 30.06.2006-20.04.2009 | 24 | सुशील चंद्रा | 13.04.2021 से अब तक |
7 | आर. के. त्रिवेदी | 18.06.1982-31.12.1985 | 16 | नवीन चावला | 21.04.2009-29.07.2010 | |||
8 | आर. वी. एस. पेरी शास्त्री | 01.01.1986-25.11.1990 | 17 | एस. वाई कुरैशी | 30.07.2010-10.06.2012 | |||
9 | वी. एस. रमादेवी | 26.11.1990-11.12.1990 | 18 | वी. एस. सम्पत | 11.06.2012-15.01.2015 |
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